लखनऊ: उत्तर प्रदेश की खनिज निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने प्रदेश में ईंट-भट्ठा इकाइयों को विनियमन शुल्क जमा करने में राहत दी है. 31 मार्च तक जमा होने वाले विनियमन शुल्क को बिना ब्याज के ईंट-भट्ठा इकाइयां अब 21 मई 2020 तक जमा कर सकेंगी.
लखनऊ: ईंट-भट्ठा इकाइयां 21 मई तक जमा कर सकेंगी विनियमन शुल्क - विनियमन शुल्क
यूपी की खनिज निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने प्रदेश में ईंट-भट्ठा इकाइयों को विनियमन शुल्क जमा करने में राहत दी है. ईट-भट्ठा इकाइयां अब 21 मई 2020 तक विनियमन शुल्क जमा कर सकेंगी.
खनिज निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने बताया है कि पूर्व में जारी शासनादेश में ईंट-भट्ठा सत्र 2019-2020 के लिए विभिन्न श्रेणी के जनपदों के लिए साधारण भट्टे और जिग जैक भट्ठों के लिए प्रावधान किया गया था कि ये सभी 31 मार्च 2020 तक विनियमन शुल्क जमा कर सकेंगे. इसके बाद की अवधि में विनियमन शुल्क ब्याज सहित जमा करना होगा. अब पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब 31 मई 2020 तक जमा की जाने वाली विनियमन शुल्क पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. इस संबंध में खनिज निदेशक डॉ. रोशन जैकब की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.
खनिज निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने ईट-भट्ठा इकाइयों को यह राहत कोरोना के संक्रमण काल को देखते हुए दी है. इस दौरान लॉकडाउन की वजह से तमाम ईंट-भट्ठा प्रबंधन तंत्र की तरफ से विनियमन शुल्क नहीं जमा किया जा सका है. ऐसे में अब इसकी अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है. इस अवधि में बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की छूट दी गई है.