लखनऊ : कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करने जा रहा है. प्रोफेसर पद की यह नियुक्ति नेफ्रोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने जा रही है. संस्थान ने इसके लिए विज्ञापन भी प्रकाशित करवा दिया है. इस नियुक्ति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है.
सामाजिक कार्यकर्ता अमित मिश्रा (Social Worker Amit Mishra) के पत्र में नियमित नियुक्ति के पद को भरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है. कहा गया है कि नियमित नियुक्ति के पदों को केवल नियमित नियुक्ति के द्वारा ही भरा जाए. विशेष परिस्थितियों में संविदा पर नियुक्ति (contract appointment) की जा सकती है, लेकिन साथ-साथ नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी चालू रखनी होगी. लोहिया संस्थान ने 11 अक्टूबर 2022 को नेफ्रोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन मांगे गए हैं. संस्थान का यह कदम न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ संस्थान में कार्यरत तमाम योग्य कैंडिडेट को नियुक्ति की रेस से बाहर करने का षड्यंत्र भी है.