लखनऊ :उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्रिसमस व नए साल के जश्न (New Year Party in Lucknow) को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने सभी होटल, रिजॉर्ट और क्लब के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. साथ ही चेतावनी दी है कि जिसने भी पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा इससे पहले जिलाधिकारी ने भी कार्यक्रम आयोजित करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और रिसोर्ट्स के मालिकों के लिए आला से दिशा निर्देश जारी किए हैं.
संयुक्त पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने शुक्रवार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि क्रिसमस व न्यू ईयर पार्टी आयोजित करने वाले लखनऊ शहर के सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को एंट्री देने पर रोक होगी. इसको लेकर प्रबंधकों को पहले से ही इस नियम को लेकर नोटिस लगानी होगी. वहीं होटल, मॉल या अन्य स्थानों में कार्यक्रम चाहे अन्दर या बाहर आयोजित किए जाएं उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा.
संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक जगहों पर आयोजक लाउडस्पीकर्स को निर्धारित मानकों के अनुसार ही चलाएंगे. वहीं बार के संचालक जिन्हें स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है. सभी लाइसेन्स की शर्तों का पालन करेंगे. किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे. यदि इन सभी नियमों का उल्लंघन होता है तो आयोजकों के खिलाफ धारा 144 की कार्रवाई की जाएगी. वहीं इससे पहले जिलाधिकारी ने भी क्रिसमस और न्यू ईयर आयोजन को लेकर आयोजकों के लिए निर्देश जारी किए थे और कहा था कि क्रिसमस और नए साल को लेकर कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा, जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.