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पूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अवैध खनन की शिकायत, डीएम को मिली जांच

राजधानी लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद शासन ने इसे गंभीरता से लिया है. इसकी जांच जिलाधिकारी को सौंपी गई है.

पूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अवैध खनन की शिकायतपूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अवैध खनन की शिकायत
पूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अवैध खनन की शिकायत

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Published : Jan 12, 2021, 4:59 AM IST

लखनऊ: राजधानी में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे के वर्क आर्डर पर अर्चना कंस्ट्रक्शन और सब कांट्रैक्टर सिंह कंस्ट्रक्शन एवं अन्य फर्मों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है. इस संबंध में डॉ रोशन जैकब ने प्राप्त शिकायती पत्र को जिला अधिकारी लखनऊ को भेजते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया है.

रेलवे के वर्क ऑर्डर को स्थगित करने के निर्देश

निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है. उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यों के लिए साधारण मिट्टी की आपूर्ति के संबंध में जो भी अनुमति प्रदान की गई है, उसे तात्कालिक प्रभाव से स्थगित किया जाए. रेलवे के वर्क आर्डर के आधार पर जनपद में उपखनिज साधारण मिट्टी के खनन और परिवहन हेतु निर्गत अनुमति का सत्यापन कर लिया जाए. साथ ही वर्क आर्डर गलत या कूटरचित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए.

मिट्टी के खनन के लिए वर्क आर्डर अनिवार्य हो

उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि शासकीय व कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में साधारण मिट्टी के प्रयोग पर अनुमति दिए जाने के संबंध में संबंधित विभाग का वर्क आर्डर अनिवार्य किया जाए. उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा माह जुलाई 2020 से ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है. इस पोर्टल पर साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है.

खनन की अनुमति का सत्यापन कराया जाए

निदेशक ने कहा है कि वर्तमान में कार्यदायी संस्थाओं व बड़ी परियोजनाओं में साधारण मिट्टी के लिए निर्गत वैध अनुमति का भौतिक सत्यापन भी करा लिया जाए और स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. भेजे गए पत्र में डॉ रोशन जैकब ने कहा है कि खनिज विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के अंतर्गत साधारण मिट्टी के 100 घन मीटर से अधिक मात्रा के खनन के लिए जारी अनुमति के अंतर्गत उप खनिज साधारण मिट्टी का परिवहन ई-एम एम-11 के बिना नहीं किया जाए.

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