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व्यापारियों को DM का आश्वासन, जल्द खुलेंगी बाजारें

राजधानी लखनऊ में बंद बाजारों को खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को लखनऊ व्यापार मण्डल और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से मुलाकात की. इस दौरान व्यापारियों ने बंद बाजरों को कोविड दिशा-निर्देशों के अनुसार खोलने की मांग की.

dm abhishek prakash held meeting with traders
dm abhishek prakash held meeting with traders

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Published : Jun 2, 2021, 9:25 AM IST

Updated : Jun 2, 2021, 9:52 AM IST

लखनऊ: कोरोना काल में राजधानी की बाजारें न खुलने से व्यापारी वर्ग खासा गुस्से में है. शहर की सभी बाजारों को पूर्णता खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को व्यापारियों ने डीएम अभिषेक प्रकाश से मुलाकात की. व्यापारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए डीएम ने बाजारों को जल्द ही खोलने का आश्वासन दिया.

दरअसल, कोरोना काल में बाजार बंदी को खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को लखनऊ व्यापार मण्डल और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से मिलकर नाराजगी जाहिर की और बाजार को कोविड के दिशा-निर्देशों के अनुसार खोलने की मांग की. शहर भर के कारोबारियों को हो रही परेशानी को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अन्य बाजारों को भी जल्द ही खोलने का आश्वासन दिया है. वहीं जरूरी उत्पादों से जुड़ी बाजार 12 घंटे खोलने का आदेश भी दिया है. अपने आदेश को अमल में लाने के लिए उन्होंने लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर से भी व्यापारियों के सामने चर्चा की.

लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखकर लखनऊ के व्यापारियों ने स्वतः अपनी-अपनी दुकानें अप्रैल माह में ही बंद कर दी थी. सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन को भी लगभग एक माह हो चुका है. पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक यदि सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वह व्यापारी हैं. मध्यमवर्गीय व्यापारियों की जीविका चलाने का एकमात्र साधन उसकी दुकान है, जो कि बंद पड़ी है. उसे खोलने के आदेश दिए जाएं ताकि वह अपनी जीविका चला सकें और सरकार के टैक्सों व बैंकों का कर्ज अदा कर सकें.

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लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि डीएम को आज ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन के जरिए जिलाधिकारी से मांग की गई है कि GST में पंजीकृत व्यापारियों को मिलने वाले 10 लाख के दुर्घटना बीमा को कोरोना महामारी से कवर किया जाए और जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की कोरोना महामारी से हुई मृत्यु में विभाग द्वारा उसके परिवार वालों को 10 लाख के बीमा का लाभ दिया जाए.

Last Updated : Jun 2, 2021, 9:52 AM IST

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