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बेड की संख्या पोर्टल पर और अस्पताल के बाहर कराई जाएगी दर्ज : जिलाधिकारी

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Published : May 9, 2021, 6:59 PM IST

राजधानी लखनऊ के डीएम ने कोरोना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सभी कोविड अस्पताल अनिवार्य रूप से सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे अपने यहां उपलब्ध-भरे हुए बेड की स्थिति पोर्टल पर दर्ज कराएं. साथ ही इसकी सूची अस्पताल के बाहर भी चस्पा कराना सुनिश्चित करें.

डीएम लखनऊ
डीएम लखनऊ

लखनऊ :जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना संक्रमण के संबंध में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए जनपद लखनऊ 24 सेक्टरों में बांटा गया है. साथ ही सभी सेक्टरों में सभी विभागों की संयुक्त टीम लगाई गई है. इसमें मजिस्ट्रेट, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल किए गए हैं.

बताया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि उनके एरिया में जितने भी कोविड अस्पताल हैं, वह अनिवार्य रूप से प्रातः 8 बजे और शाम 4 बजे अपने यहां उपलब्ध या भरे हुए बेड की स्थिति पोर्टल पर दर्ज कराएं. साथ ही उसकी सूची अस्पताल के बाहर भी चस्पा कराना सुनिश्चित करें.

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मरीज़ों को ना हो किसी तरह की दिक्कत

डीएम ने निर्देश दिया कि अस्पताल वर्गवार बेड की स्थिति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इसमें उनके यहां कितने आइसोलेशन, ऑक्सीजन, आईसीयू आदि के बेड हैं, इसकी जानकारी दें. यह भी निर्देश दिया कि सभी सेक्टर अधिकारी सुनिश्चित कराएं कि किसी भी मरीज को कोई कठिनाई ना होने पाए. शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराते हुए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित कराने का उन्होंने निर्देश दिया.

यदि सेक्टर अधिकारी द्वारा अनियमितता करने वाले हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड रोगियों के उपचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति बनाई गई है. इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

प्रोटोकॉल का अनुसार भर्ती कराये जाएं मरीज

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सेक्टर अधिकारी 24x7 अपने एरिया में आने वाले कोविड अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार रोगियों को भर्ती कराना सुनिश्चित कराएं. कहा कि किसी भी हॉस्पिटल द्वारा कोविड रोगियों से उनके उपचार के लिए अधिक वसूली नहीं की जाएगी. सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अस्पतालों की निगरानी करें. साथ ही कोई भी हॉस्पिटल कोविड रोगियों के परिजनों को ऑक्सीजन या अन्य दवाओं के लिए गुमराह ना कर सके, इसकी भी निगरानी की जाए. शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अस्पताल के विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए समन्वय स्थापित कराएं.

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