लखनऊ: राजधानी में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को छोड़कर, जहां पर चौड़े डिवाइडर हैं, उसके दोनों पटरियों पर दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है. साथ ही जिलाधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने के लिए भी दुकानदारों से अनुरोध किया है.
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने गुरुवार को शहर में दोनों पटरियों पर दुकानें खोलने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सप्ताह में 1 दिन बंदी की जाएगी, जिससे दुकानों व मार्केट को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा सके. दुकानदारों और ग्राहकों को करोना वायरस से बचने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग भी समय-समय पर करते रहना होगा.