लखनऊः आय के ज्ञात स्रोत से दस लाख रुपये ज्यादा खर्चने के आरोपी विकास खंड बख्शी का तालाब के तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर्वेश कुमार पांडेय को भ्रष्टाचार निवारण की विशेष न्यायाधीश सोम प्रभा ने दोषसिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की कैद और एक लाख पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.
सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और सतेंद्र अवस्थी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद के इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बख्शी का तालाब थाने पर दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि गृह गोपन विभाग के अनुसचिव अवधेश नारायण और डीएम लखनऊ के 6 फ़रवरी 2007 के पत्र के निर्देश पर विकास खंड बख्शी का तालाब के सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर्वेश कुमार पांडेय के खिलाफ संगठन की फैजाबाद इकाई ने खुली जांच की. इस जांच में पता चला कि आरोपी ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने समस्त ज्ञात और वैध स्रोत से कुल 14 लाख 70 हजार 503 रुपये कमाए, जबकि आरोपी ने कुल 24 लाख चार हजार 804 रुपये अपने भरण-पोषण और संपत्ति खरीदने में खर्च किया. इस प्रकार आरोपी ने अपने ज्ञात आय से नौ लाख सत्तर हजार 301 रुपये ज्यादा खर्च किए. बताया गया कि आरोपी अपने इस अधिक आय के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका.