उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

स्वास्थ्य महानिदेशालय में सिटीजन चार्टर लागू करने का आदेश

राजधानी लखनऊ में निदेशक प्रशासन ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में सिटीजन चार्टर लागू करने का आदेश दिया है. सिटीजन चार्टर लागू होने से यह समस्या हल होगी. निदेशक प्रशासन ने 12 मार्च को पत्र जारी किया. इसमें कोर्ट के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं.

etv bharat
सिटीजन चार्टर लागू करने का आदेश

By

Published : Mar 14, 2021, 1:30 PM IST

लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग में अब काम के लिए लोगों को बार-बार चक्कर नहीं लगाना होगा. कर्मियों-फरियादियों को बाबुओं के बार-बार चक्कर नहीं काटने होंगे. निदेशक प्रशासन ने स्वास्थ्य महानिदेशालय की छवि सुधारने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया है. इसमें सभी कामों की समय सीमा तय कर दी गई है.

इसे भी पढ़ें-घर को बनाया सीनियर सिटीजन होम, कानून मंत्री ने किया उद्घाटन


स्वास्थ्य महानिदेशालय में राज्यभर से डॉक्टर, पैरामेडिकल व अन्य कर्मचारी काम के लिए आते हैं. सबसे अधिक पेंशन, जीपीएफ, मृतक आश्रित की नौकरी के लिए फरियादी आते हैं. बाबू उन्हें बार-बार चक्कर लगवाते हैं. किसी भी कार्य का तय समय नहीं बताते हैं. इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मगर सिटीजन चार्टर लागू होने से यह समस्या हल होगी.

इन कामों की समय सीमा तय
स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात निदेशक प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में नया आदेश जारी किया. 10 मुख्य काम की समय सीमा तय कर दी है. अगर तय समय पर काम नहीं हो रहा है तो फरियादी शिकायत व अपील भी कर सकते हैं. इसका भी समय निश्चित कर दिया गया है. निदेशक प्रशासन ने 12 मार्च को पत्र जारी किया. इसमें कोर्ट के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बाकी प्रकरण में तय समय में प्रकरण को अधिकारियों के समक्ष रखने को कहा गया है.

प्रकरण आवेदन की तारीख से
पेंशन स्वीकृत पर निर्णय- 60
जीपीएस स्वीकृत- 30
चिकित्सीय अवकाश- 15
चिकित्सा प्रतिपूर्ति- 60
प्रोविजनल पेंशन- 30
उपार्जित अवकाश- 15
वेतन भुगतान- 15
गोपनीय प्रविष्टि- 15
सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति- 90
मृतक आश्रित नियुक्त- 90

ABOUT THE AUTHOR

...view details