उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

क्लेम देने में बीमा कंपनी कर रही न-नुकुर तो लोकपाल में करें शिकायत, तय समय में होगा निपटारा

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 16, 2023, 2:44 PM IST

Updated : Nov 17, 2023, 11:48 AM IST

बीमा कंपनियां अक्सर किसी न किसी पाॅलिसी होल्डर को वेवजह चक्कर लगवाती हैं. कई पाॅलिसी होल्डर थक हारकर क्लेम लेने ही नहीं जाते हैं. ऐसे में बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) पाॅलिसी होल्डर्स के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनकर कार्य करता है. आइए जानें बीमा लोकपाल अतुल सहाय से विस्तृत जानकारी.

Etv Bharat
Etv Bharat

लखनऊ : अगर आपने किसी बीमा कंपनी से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और जरूरत पड़ने पर आपकी पॉलिसी पर क्लेम नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए राजधानी लखनऊ में बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) कार्यालय से ऑफलाइन या ऑनलाइन संपर्क करके आपको न्याय मिल सकेगा. उत्तर प्रदेश के बीमा लोकपाल अतुल सहाय ने कहा है कि बीमा कंपनियां बीमा लोकपाल के अधीन आती हैं. पॉलिसी लेने वाले पॉलिसी धारकों को न्याय दिलाना बीमा लोकपाल का दायित्व है. शिकायत करने पर शिकायतों का परीक्षण और संबंधित बीमा कंपनियों को नोटिस अधिकारी करके पूरी सुनवाई की जाती है. इसके बाद बीमा कंपनी द्वारा संबंधित बीमा धारक को क्लेम नहीं किए जाने के मामले में अगर दोषी पाया जाता है तो उसे उसका भुगतान कराया जाता है.


बीमा लोकपाल अतुल सहाय का कहना है कि बीमा लोकपाल दिवस के अवसर पर पॉलिसी धारकों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाता है इसके अलावा पॉलिसी धारक कभी भी अपनी पॉलिसी से संबंधित क्लेम आदि नहीं मिलने पर बीमा लोकपाल कार्यालय से ऑफलाइन या ऑनलाइन संपर्क करके अपनी शिकायत कर सकते हैं. बीमा लोकपाल पॉलिसी धारकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के स्तर पर करते हैं. सभी दस्तावेजों के प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया करते हुए सुनवाई की जाती है. गुण दोष के आधार पर बीमा कंपनी को दिशा निर्देश दिए जाते हैं.



बीमा लोकपाल अतुल सहाय का कहना है कि आपको भी अपनी बीमा कंपनी से कोई शिकायत है और उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसी जगहों पर कंप्लेन करनी चाहिए, जहां से ठोस जवाब आपको मिल सके और समस्याओं का हल निकल सके. अगर आपकी बीमा कंपनी आपकी शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रही हैं तो आप बीमा लोकपाल (इंश्योकरेंस ओम्बीड्समैन) में अपनी कंप्लेंन दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको ओम्बयड्समैन ऑफिस के ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर (GRO) के यहां अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी. साथ ही policyholder.gov.in वेबसाइट से आप सभी कंपनियों के ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर की ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं. उन्हें आप लिखित में सभी आवश्यक दस्ताीवेजों के साथ अपनी शिकायत भेजें और उसका एक्नॉलिजमेंट लेना न भूलें.


बीमा लोकपाल अतुल सहाय कहते हैं कि यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि बीमा लोकपाल का ग्रीवांस सेल पॉलिसी होल्डर्स के बदले किसी वकील या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए शिकायतों पर कभी गौर नहीं फरमाता है. यहां पर सिर्फ पॉलिसी होल्डनर्स की शिकायतों पर ही सुनवाई की जाती है. आप अपनी बीमा पॉलिसी से सम्बंधित शिकायत खुद कर सकते हैं. आपको किसी वकील ये अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है. जबसे बीमा कंपनी बीमा ग्राहकों की शिकायत को खारिज करता है, तबसे एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास आपको अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए. बीमा लोकपाल 90 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निस्तारण करते हैं.






यह भी पढ़ें : कंपनियां करें गड़बड़ी तो होगा समाधान, जानिए बीमा लोकपाल के बारे में

गलत तरीके से पॉलिसी बेचने वालों की अब खैर नहीं

Last Updated : Nov 17, 2023, 11:48 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details