लखनऊ : मोहर्रम पर यूपी के डीजीपी(DGP) मुकुल गोयल ने गाइडलाइन की भाषा शैली पर आपत्ति दर्ज होने के बाद सफाई दी है. उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुहर्रम के जुलूस पर रोक है. पिछले काफी समय से मुहर्रम पर यही सर्कुलर जारी हो रहा है, ये कोई नया नियम नहीं है. डीजीपी के मुताबिक ये सर्कुलर फोर्स के लिए है, जो पिछले कुछ मामलों को देखते हुए तैयार किया गया है.
डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि मोहर्रम के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं है. बात दें कि, मोहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए डीजीपी(DGP) मुकुल गोयल द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी. जारी की गई गाइडलाइन में मुहर्रम(मातम) को त्योहार बताया गया था. डीजीपी(DGP) ने सभी पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए थे कि चन्द्र दर्शन के अनुसार, इस साल मोहर्रम 10 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा.
मातम के अलम जुलूस व ताजिया उठाने पर प्रतिबंध लगते हुए डीजीपी की ओर से दिशा-निर्देश दिए गए थे. सर्कुलर में कहा गया था कि मुस्लिमों के दोनों समुदायों (शिया-सुन्नी) द्वारा मोहर्रम पर मातम मनाया जाता है. जिसकी वजह से आपसी विवाद की संभावना बनी रहती है. 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मोहर्रम को इमाम चौक पर ताजिये रखे जाते हैं. इस दौरान अलम के जुलूस निकालकर मातम किया जाता है, ऐसे में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए.
डीजीपी द्वारा जारी इस सर्कुलर पर शिया समुदाय के धर्मगुरु कल्बे जव्वाद और मौलाना सैफ अब्बास ने नाराजगी जाहिर की थी. धर्मगुरुओं द्वारा गाइडलाइन की भाषा पर प्रतिक्रिया दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाइडलाइन में लिखी भाषा से शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. धर्मगुरुओं द्वारा गाइडलाइन के ड्राफ्ट को बदलने की मांग की थी.
भाषा शैली को लेकर दोनों समुदाय में बना तनाव