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लखनऊ: न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीजीपी ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि, न्यायालयों के सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किया जाए और परिसर में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों की चेकिंग की जाए.

न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीजीपी ने जारी किए निर्देश
न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीजीपी ने जारी किए निर्देश

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Published : Jun 9, 2020, 5:25 AM IST

लखनऊ: डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है. डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के पुलिस प्रभारी जिला जज के समन्वय में न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का कार्य करें. न्यायालयों को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से आवंटित पुलिस बल का प्रयोग न्यायालय के प्रवेश द्वार और परिसर में किया जाए.

न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के अवैध एवं अनाधिकृत शस्त्र के प्रवेश पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग के निर्देश जारी किए हैं. सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि न्यायालय के सभी एग्जिट और एंट्री प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया जाए.

न्यायालयों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे के प्रयोग कर पूरे परिसर को सुरक्षित किया जाए. साथ ही न्यायालयों में आपातकालीन निकास की व्यवस्था की जाए. जिला जज और बार एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर सभी कर्मचारियों और वकीलों का पहचान पत्र आवंटित कराया जाए, जिससे कि परिसर में प्रवेश में किसी तरह की अव्यवस्था न हो, साथ ही पार्किंग स्थल अलग से निर्धारित किया जाए.

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