लखनऊ : विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा इलेक्ट्राॅनिक सबूतों जैसे वीडियो और ऑडियो को नजरअंदाज किए जाने पर डीजीपी विजय कुमार ने नाराजगी जाहिर की है. डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, हाईकोर्ट ने विवेचना की बारीकियों एवं निर्धारित प्रक्रिया से अवगत कराने और उनका उपयोग विवेचना के दौरान किए जाने के लिए विवेचकों के प्रशिक्षण आयोजित करने का आदेश दिया है. ऐसे में विवेचक इलेक्ट्राॅनिक सबूतों को नजरअंदाज न करें.
डीजीपी ने दिए निर्देश, 'विवेचक इलेक्ट्राॅनिक व वीडियो सबूतों को नजरअंदाज न करें'
डीजीपी विजय कुमार ने सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि 'विवेचक इलेक्ट्राॅनिक सबूतों को नजरअंदाज न करें.'
डीजीपी विजय कुमार ने गुरुवार को सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है. निर्देश जारी करते हुए डीजीपी ने नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने कहा कि 'प्रायः देखा गया है कि किसी भी मुकदमे की विवेचना के दौरान विवेचक केस से संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे वीडियो या ऑडियो को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में इन्हें केस से बाहर न रखा जाए.'
डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 'पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में कई आदेश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके गंभीर अपराधों की विवेचना में लगातार लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने निर्देश जारी किया है कि सभी जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नर विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए. इसमें विधि विशेषज्ञों, साइबर क्राइम, कंप्यूटर विशेषज्ञों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को बुलाया जाए, जो विवेचकों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान एवं शंकाओं का समाधान कर सकें.