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यूपी में सर्राफा व्यापारियों के खिलाफ अपराधों पर रोक के लिए डीजीपी के निर्देश - यूपी में सर्राफा व्यापारियों के प्रति अपराध

उत्तर प्रदेश डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी ने सर्राफा व्यापारियों के साथ होने वाले अपराधों पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सर्राफा बाजारों में पुलिस की चौकसी और पेट्रोलिंग पिकेट व्यवस्था की समीक्षा करें और व्यवस्था बढ़ाई जाए.

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उत्तर प्रदेश डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी.

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Published : Oct 10, 2020, 5:58 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी ने सर्राफा व्यापारियों के साथ होने वाली घटनाओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी ने प्रदेश के समस्त जोनल एडिशनल डीजीपी, डीसीपी, डीआईजी व समस्त जनपद के एसएसपी को सर्राफा व्यवसाय व कर्मचारियों के साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्र एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा है कि सर्राफा बाजारों में पुलिस की चौकसी और पेट्रोलिंग पिकेट व्यवस्था की समीक्षा करें और व्यवस्था बढ़ाई जाए. सर्राफा बाजारों की मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं. साथ ही ऐसे बाजारों के आसपास आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों तथा संदिग्ध वाहनों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की जाए. समय-समय पर ऐसे स्थानों पर संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा एक टीम बनाकर आकस्मिक चेकिंग भी की जाए. उन्होंने बताया कि पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, उनके त्वरित खुलासे के लिये विवेचक को एक कार्य योजना तैयार कराकर गंभीर पर्यवेक्षण प्रदान किया जाए.

डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक माह नोडल अधिकारी द्वारा घटनाओं की समीक्षा की जाए. घटनाओं की रोकथाम हेतु सर्राफा व्यापारियों के साथ नोडल अधिकारी प्रति माह गोष्टी करके उनके समस्याओं एवं सुझाव प्राप्त करें. उनका परीक्षण कराते हुए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव को अमल में लाएं और पूर्व में जितने भी मामले पंजीकृत हुए हैं. उन पर पैरवी मॉनिटरिंग करते हुए माननीय न्यायालय में साक्ष्य दर्ज करा कर अभियुक्तों को सजा दिलाई जाए.

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