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DGCA के निर्देश, एजेंसियां सख्ती से कराएं कोविड-19 नियमों का पालन

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीआईएसफ व अन्य एजेंसियों तथा एयरपोर्ट को लीज पर लेने वाली कंपनियों को कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं.

DGCA के निर्देश
DGCA के निर्देश

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Published : Mar 14, 2021, 7:52 AM IST

लखनऊ:मुंबई, केरल और गुजरात में करोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी यात्रियों कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए हैं. कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों में सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जो यात्री इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. साथ ही उसकी यात्रा को रोक दिया जाएगा.


डीजीसीए ने एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसफ सहित सभी सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया है कि कुछ यात्री यात्रा करने के दौरान एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने के बाद मास्क सही से नहीं लगा रहे हैं. कुछ यात्री मास्क गले में टांग लेते हैं, वहीं कुछ यात्री नाक के नीचे लगाए रहते हैं. कुछ यात्री मास्क नहीं लगा रहे हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सही से नहीं किया जा रहा है. जिसको देखते हुए डीजीसीए ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया है कि हवाई यात्रा करते समय यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा.


डीजीसीए ने निर्देश जारी किया है कि यदि कोई भी यात्री कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे यात्रा से वंचित किया जाएगा तथा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. हवाई यात्रा के दौरान यदि कोई यात्री यदि मास्क ठीक से नहीं पहनता है तो उसे वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग नहीं मानने पर उसके खिलाफ डीजीसीए द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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