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Illegal Colony of Lucknow : एलडीए ने सील किए 73 मकान, आम लोगों के फंसे करोड़ों रुपये - अवैध मकानों को सील

राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण अनाधिकृत निर्माणों (Illegal Colony of Lucknow) के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. एलडीए ने गुरूवार को रैथा रोड पर कई अवैध मकानों को सील कर दिया, जबकि इन मकानों की बिक्री भी हो गई है.

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Published : Feb 3, 2023, 2:28 AM IST

लखनऊ :एलडीए ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए रैथा रोड पर 73 अवैध मकानों की कॉलोनी को सील कर दिया. इन मकानों के निर्माण पूरा होने से पहले ही इनकी बिक्री हो गई है. जिसमें निवेशकों का लगभग 20 करोड़ों रुपया फंस चुका है. बिना मानचित्र वाली आउट स्वीकृत कराए इन भवनों का निर्माण किया जा रहा था. एलडीए ने अब यहां पर मकानों की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने गुरूवार को रैथा रोड पर अवैध रूप से बनाये जा रहे 73 रो-हाउस भवनों को सील किया.

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि 'आर शाही द्वारा गंगोत्री आवास योजना, ग्रुप हाउसिंग, सरजू नहर काॅलोनी, साधुपुर, रैथा रोड पर लगभग 4500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 48 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. इसके अतिरिक्त नव्या विहार काॅलोनी, साधुपुर, रैथा रोड पर लगभग 3500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 25 रो-हाउस भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-826/2022 योजित किया गया था. दोनों प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा गया. इस पर विहित न्यायालय द्वारा स्थलों को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे. सहायक अभियंता अनिल कुमार व अवर अभियंता शिव कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से स्थल पर हुए अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.'

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

तीन अवैध व्यावसायिक निर्माण भी सील :प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने गुरूवार को विभूतिखंड स्थित भव्या टाॅवर समेत तीन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया. प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि 'मेसर्स भव्या क्रियेटर्स प्रा लि. के निदेशक द्वारा गोमती नगर के विभूतिखंड में भूखंड संख्या-टीसी-24बी पर लगभग 4775.29 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत छठा तल, सातवां तल तथा आठवें तल का अतिरिक्त निर्माण करते हुए फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था. जिसमें बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किये परिसर का उपयोग भी किया जा रहा था. स्थल निरीक्षण के दौरान विपक्षी द्वारा वांछित विभागों की अनापत्तियां भी नहीं दिखायी गई. न्यायालय द्वारा परिसर को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे. उक्त आदेश के अनुपालन में गुरूवार को सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष चन्द्र शर्मा एवं सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल एवं विभूतिखंड थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया.'

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

वहीं जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि 'मेसर्स जे. इन्फ्रा मार्केट प्रा.लि. व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड स्थित कासिमपुर बिरूहा, ग्रीन सिटी में 3000 वर्गमीटर के भूखंड पर लगभग 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में टीनशेड, बाथरूम व कार्यालय आदि का निर्माण करते हुए स्थल पर आरएमसी प्लांट स्थापित किया जा रहा था. इसके अतिरिक्त फरजाना सिद्दीकी व अन्य द्वारा गोमती नगर के विजयखंड में भूखंड संख्या-1521 पर पूर्व में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल का अवैध निर्माण किया गया था. परिसर को सील करने के आदेश पारित किये गये थे.'

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