नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान मृत किसान नवनीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपे. जस्टिस योगेश खन्ना ने इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को करने का आदेश दिया है.
यूपी पुलिस पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने का आरोप
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से जांच रिपोर्ट के कुछ तथ्यों को उपलब्ध कराने के लिए कई बार आग्रह किया. इस पर यूपी पुलिस की ओर से वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि हम हर समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने केवल एक्स-रे प्लेट उपलब्ध नहीं करवाई है. एक्स-रे प्लेट रिपोर्ट नहीं है वह महज एक प्लेट है जो अस्पताल में पड़ा हुआ है. पोस्टमार्टम की ओरिजिनल रिकार्डिंग है. गरिमा प्रसाद ने कहा कि यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस और याचिकाकर्ता को हरसंभव सहयोग किया है.
यूपी पुलिस ने रात में 2 बजे पोस्टमार्टम कराया
सुनवाई के दौरान राहुल मेहरा ने स्टेटस रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ को पढ़ते हुए कहा कि उसमें कुछ तथ्य हैं ही नहीं. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वे मेहरा की दलीलों से सहमत हैं. इस पर गरिमा प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस के पास शव भेजा और यूपी पुलिस ने दो बजे रात में आपात पोस्टमार्टम किया. यूपी पुलिस ने हरसंभव सहयोग किया है. तब मेहरा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक, सहयोग नहीं कर रहे हैं. तब वृंदा ग्रोवर ने एक फैसले को उद्धृत करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं.
'नवनीत सिंह की हत्या गोली लगने से नहीं हुई'
पिछले 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि नवनीत सिंह की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. दिल्ली और यूपी सरकारों की पुलिस ने ये दावा नवनीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर किया. नवनीत सिंह का पोस्टमार्टम यूपी के रामपुर के जिला अस्पताल में कराया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, नवनीत सिंह की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी चोट सड़क हादसे के दौरान ही संभव है.