नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया.
यूपी पुलिस के अधिकारी कर रहे परेशान
महिला उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है और दिल्ली में ही रहती है. याचिका में कहा गया था कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था. जब से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है तब से यूपी पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं.