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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सभी दोषियों की 10 साल की सजा सुनाई है. 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया था.

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Published : Mar 13, 2020, 3:25 AM IST

Updated : Mar 13, 2020, 11:32 AM IST

कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा
कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सभी दोषियों की 10 साल की सजा सुनाई है. 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सेंगर समेत 7 लोग दोषी करार

4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया था. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने इस मामले के चार आरोपियों को बरी कर दिया था. रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी.

4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.

रेप मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा

तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

Last Updated : Mar 13, 2020, 11:32 AM IST

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