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बाराबंकी के चार ब्लॉक और पूरा लखनऊ जिला एलडीए में शामिल करने का फैसला - पूरा लखनऊ जिला एलडीए में शामिल

एलडीए की बोर्ड मीटिंग में लखनऊ महानगर से बाहर के क्षेत्रों और बाराबंकी के चार ब्लॉकों को एलडीए में शामिल करने का प्रस्ताव पास हो गया है.

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एलडीए की मीटिंग

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Published : Sep 27, 2022, 10:19 PM IST

लखनऊ: जिले में एलडीए के क्षेत्र के बाहर के बचे हुए सभी गांव और बाराबंकी के चार ब्लॉकों को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण में शामिल कर लिया जाएगा. एलडीए की बोर्ड मीटिंग से यह प्रस्ताव पास करके सोमवार को शासन को संदर्भित कर दिया गया है. इसके अलावा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग में मोहान रोड की आवासीय योजना एलडीए ने खुद ही विकसित करने का फैसला किया है. इसके अलावा एपीआई अंसल और सहारा इंडिया की टाउनशिप में बची हुई जमीन पर भी एलडीए अपनी योजना लाएगा. यही नहीं इस बोर्ड मीटिंग में एलडीए ने महायोजना के खिलाफ अवैध निर्माण करके बनाए जा रहे होटलों पर सबसे पहले एक्शन करने का निर्णय लिया है. साथ ही विभिन्न योजनाओं में किस्तों में ब्याज घटाने का फैसला भी बोर्ड मीटिंग में लिया गया है.


प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार दिया गया है. लखनऊ महानगर के अन्तर्गत सरोजनी नगर विकास खण्ड, काकोरी विकास खण्ड, मलिहाबाद विकास खण्ड, बख्शी का तालाब विकास खण्ड, गोसाई गंज विकास खण्ड एवं मोहनलालगंज विकास खण्ड के बचे क्षेत्र, लीडा के अन्तर्गत लखनऊ का क्षेत्र और बाराबंकी के निंदूरा विकास खण्ड, देवा विकास खण्ड, बंकी विकास खण्ड एवं नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सम्पूर्ण क्षेत्र को लखनऊ महानगर में शामिल करने संबंधित प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया गया है.

मोहान रोड आवासीय योजना के सम्बन्ध में प्राधिकरण एवं ओमेक्स लिमिटेड के मध्य अनुबन्ध को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया. निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण योजना को स्वयं विकसित करेगा. य ही नहीं सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारर्पोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के ग्राम-बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल एपीआई द्वारा छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग के अन्तर्गत निहित प्राविधानों अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्रवाई करते हुए विकास किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया.

प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई. इसमें जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, सचिव पवन कुमार गंगवार मौजूद रहे.

*आम जनता के लिए बड़ी रियायत की घोषणा*
उपाध्यक्ष ने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 01 अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि को शून्य माना गया है. बसंतकुंज आवासीय योजना(Basantkunj Housing Scheme) के द्वितीय चरण के ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा आवंटन पत्र में देय तिथि (DUE DATE) के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान किया गया है, को 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की व्यवसायिक, अवासीय सम्पत्तियों के आवंटियों से लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व में ईडब्लूएस के लिए 9% के स्थान पर 7%, एलआईजी में 10% के स्थान पर 8%, एमआईजी/एचआईजी के लिए 11% के स्थान पर 9% किये जाने का निर्णय लिया गया. साथ ही व्यवसायिक सम्पत्तियों के लिये 13% के स्थान पर 11% किये जाने का निर्णय लिया गया. दण्ड ब्याज के रूप में 3% को घटाकर 2% किये जाने का भी निर्णय सर्वसम्मत्ति से लिया गया. यह निर्णय 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी होगा.


प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर 45 दिवस से 90 दिवस के भीतर छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. साथ ही किश्तों में भुगतान किये जाने की अवधि को बढ़ाकर 02 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया. इसमें ‘पहले आओ, पहले पाओं’ योजनान्तर्गत ब्याज दरों में 02 प्रतिशत की कमी किये जाने का भी निर्णय लिया गया.

एक साल तक नहीं बढ़ेंगे एलडीए के फ्लैटों के दाम
इसी तरह लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयावधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया. वहीं, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2022 भी अवलोकित/अनुमोदित की गई.

इन भवनों में अग्निशमन की अनापत्ति आवश्यक होगी
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति के लिए न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया. जिसके अनुसार सभी प्रकार के होटल, व्यवसायिक काम्पलेक्स, कोचिंग सेन्टर, हाॅस्पिटल/नर्सिंग होम व विद्यालय आदि के लिए अग्निशमन की अनापत्ति आवश्यक होगी.

लखनऊ के सुव्यवस्थित विकास के लिए सलाहकार के चयन को भी हरी झंडी:उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास के लिए नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्यिक सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने के लिए सलाहकार फर्म के चयन विषयक प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई. इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संसाधन बढ़ाये जाने के लिए बाण्ड जारी किये जाने के लिए ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड ने सहमति दी है.

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अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए चलेगा विशेष अभियान:उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष दो माह का अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए-

1.वर्तमान महायोजना 2031, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, उसके बाद अनाधिकृत रूप से बनाये गये समस्त होटलों पर सर्वप्रथम प्राथमिकता पर कार्रवाई
2.अनाधिकृत रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माणाधीन रो-हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग निर्माणों के विरूद्ध कार्रवाई
3.बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत अवैध रूप से कराई जा रहीं प्लाटिंगों के विरूद्ध कार्रवाई
4.बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से निर्माणाधीन बड़े काम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेन्टर व अन्य बड़े व्यवसायिक संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई.

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