लखनऊ: प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रही मां की हत्या करने की आरोपी बेटी रोली मिश्र की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दी है. कोर्ट में सरकारी वकील दुष्यंत मिश्रा और अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि वादी अनिल कुमार ने इटौंजा थाने पर 7 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 6 मई 2021 की रात अनिल कुमार अपने बेटों के साथ बरामदे में सो रहा था. जबकि पत्नी सुनीता और बेटी रोली घर के अंदर सो रही थी.
सुबह जब वादी ने उठकर देखा तो पाया कि घर का दरवाजा नहीं खुला. इसपर वादी दीवार फांदकर अंदर गया तो पाया कि वादी की पत्नी मृत अवस्था मे पड़ी है, जबकि बेटी रोली का कमरा बाहर से बंद था. मामले में विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि रोली ने प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रही अपनी मां की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.
फर्जी दस्तावेजों के सहारे कार लोन लेने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज-