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डांसर सपना चौधरी को मिली राहत, लखनऊ कोर्ट ने इस मामले में मंजूर की अंतरिम जमानत - audience money grab case

कोर्ट ने मशहूर डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत दी है. जी हां दर्शकों का पैसा हड़पने के मामले में सपना चौधरी को सशर्त अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने रिहा कर दिया है.

डांस क्वीन सपना चौधरी
डांस क्वीन सपना चौधरी

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Published : May 10, 2022, 10:53 PM IST

लखनऊ: डांस इवेंट के आयोजन के नाम पर टिकट बेचकर जनता से लाखों रुपए इकट्ठा करने के बाद कार्यक्रम न कर दर्शकों का पैसा हड़प लेने के मामले में मशहूर सपना चौधरी को मंगलवार को सशर्त अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने रिहा कर दिया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी को 20-20 हजार की दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर 25 मई तक रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा कि सपना हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगी, साथ ही वह अपने जमानतदारों और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगी. सपना चौधरी को 25 मई को पुनः कोर्ट में आत्म समर्पण करना होगा. इसके पहले मशहूर डांसर सपना चौधरी मंगलवार को लखनऊ कोर्ट में हाजिर हुईं. कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी देकर गुजारिश की कि उन्हें इस मामले में हिरासत में लिया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई की.

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गौरतलब है कि थाना आशियाना की चौकी किला के उप-निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडेय, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाई दर्शकों का पैसा हड़पने का मामला दर्ज किया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अक्टूबर को दिन 3 बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान लोगों से 300 सौ रुपये टिकट के तौर पर लिए गए थे.

वहीं, इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे. लेकिन रात्रि 10 बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आईं तब लोगों द्वारा हंगामा खड़ा किया गया. इसके बाद मामले की रिपोर्ट थाना आशियाना में दर्ज कराई गई थी. जबकि इस मामले में विवेचना के बाद जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि सपना चौधरी के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था.

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