लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी (Sushant Golf City) थाने में रियल स्टेट कंपनी निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि 14 साल पहले प्लॉट के लिए करीब उन्नीस लाख रुपये लेने के बाद भी अभी तक प्लाॅट नहीं दिया गया, जबकि यूपी रेरा ने अंसल के निदेशकों से 2020 तक प्लाॅट देने के निर्देश दिए थे. पीड़ित कस्टमर को बिल्डर से परेशान होकर प्लाॅट को सस्ते दामों में बेचना पड़ा है.
कोलकाता के रहने वाले अरविंद मिश्रा ने बताया कि साल 2008 में उन्होंने अखबारों में विज्ञापन देखकर साढ़े पांच लाख रुपये देकर लखनऊ में अंसल सिटी में एक प्लॉट बुक किया था. यही नहीं उसके महज 6 महीने बाद बिल्डर द्वारा मांगी गई कुल कीमत का 50 प्रतिशत यानीकी 13.78 लाख रुपये का ब्याज के साथ भी भुगतान कर दिया गया. पीड़ित के मुताबिक, पेमेंट होने के बाद बिल्डर ने अगले 6 महीने में प्लॉट रेडी कर उन्हें पजेशन देने का वादा किया था, लेकिन जब उन्हें समय पर प्लॉट नहीं मिला तो यूपी रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी. इस पर बिल्डर ने बुक किए गए प्लॉट से छोटा प्लॉट उन्हें देने के लिए सहमति दी थी, लेकिन यूपी रेरा ने नाराजगी जाहिर करते हुए अंसल निदेशकों को 2020 से पहले पीड़ित को उनका प्लॉट व बुकिंग की तारीख से अब तक का एक प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया. उसके बाद भी बिल्डर ने उन्हे प्लॉट नहीं दिया. जिससे परेशान होकर पीड़ित ने अपना प्लॉट सस्ते दामों में बेच दिया.
पीड़ित का आरोप है कि लुभावने वादे कर विज्ञापन देकर लोगों के साथ ठगी की जाती है. उन्होंने बताया कि ठगी की शिकायत उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से भी की थी, जिसमें अंसल मालिकों के खिलाफ जांच चल रही है.