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UP Assembly Election 2022: सपा दफ्तर पर उमड़ा जनसैलाब, रिपोर्ट दर्ज...

राजधानी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया. इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ से न केवल कोविड प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ीं बल्कि चुनाव आयोग की पाबंदियों का भी उल्लंघन हुआ. गौतमपल्ली थाने में धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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सपा कार्यालय में उड़ी कोविडगाइ़ड लाइन की धज्जियां.

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Published : Jan 14, 2022, 4:48 PM IST

Updated : Jan 14, 2022, 6:34 PM IST

लखनऊ:राजधानी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी विधायकों ने सपा का दामन थामा. इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे. इससे न केवल कोविड प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ीं बल्कि चुनाव आयोग की पाबंदी का भी उल्लंघन हुआ. वहीं, चुनाव आयोग की सख्ती के बाद डीएम लखनऊ और भारी संख्या में पुलिस बल ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर जांच की. इसके बाद धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत गौतमपल्ली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है.

सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ता गेट के बाहर खड़े हो गए. हजारों की तादाद में कार्यकर्ता सपा कार्य़ालय के अंदर थे. जैसे ही गेट खुला हजारों की तादाद में लोग कार्यालय के अंदर पहुंच गए. भारी भीड़ की वजह से न केवल कोविड प्रोटकाल का उल्लंघन हुआ बल्कि चुनाव आयोग की पाबंदी का भी पालन नहीं हुआ.

सपा कार्यालय में उड़ी कोविडगाइ़ड लाइन की धज्जियां.

गौरतलब है कि शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, विधायक भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, डॉ. मुकेश वर्मा, बृजेश प्रजापति, चौधरी अमर सिंह, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक नीरज मौर्य, पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी, बलराम सैनी, पूर्व विधायक अयोध्या प्रसाद पाल सहित कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए.

ये भी पढ़ेंः Up Election 2022: स्वामी प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के ये नेता सपा में हुए शामिल

ये हैं चुनाव आयोग के निर्देश

  • 15 जनवरी तक लोगों की बड़ी संख्या में शारीरिक रूप से मौजूदगी वाली कोई जनसभा (फिजिकल रैली), पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली रोडशो की अनुमति नहीं होगी.
  • राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने चुनाव प्रचार को जितना संभव हो सके, डिजिटल मोड में चलाएं ताकि एक जगह ज्यादा भीड़ न जुट सके.
  • कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, NDMA और IPC के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
  • सार्वजनिक संपर्क के दौरान निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 को लागू करने के अलावा कार्रवाई भी की जाएगी.
  • आयोग ने स्पष्ट कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले सभी उम्मीदवारों/स्टार प्रचारकों/राजनीतिक नेताओं की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया जाएगा.

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Last Updated : Jan 14, 2022, 6:34 PM IST

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