लखनऊ:यूपी में छात्रवृत्ति घोटाला केस (Scholarship scam in UP) में ईडी रिमांड पर चल रहे डॉ. बीआर अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक व जीविका इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ार्मेसी के चेयरमैन राम गोपाल (Jeevika Institute Chairman Ram Gopal) को पूछताछ के लिए विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने ईडी को पुनः सात दिन के लिए रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. आरोपी की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से 19 अक्टूबर को दिन 12 बजे तक प्रभावी (ED remand of Chairman Ram Gopal extended) होगी.
शनिवार को ईडी की रिमांड अवधि समाप्त हो थी. इस पर ईडी ने आरोपी राम गोपाल को आगे की पूछताछ के लिए पुनःसात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की अदालत से माँग की. अदालत को बताया गया कि ईडी कस्टडी के दौरान 8 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आरोपी का बयान दर्ज किया है. जिसमें उसके द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं. परंतु विस्तृत जानकारी आना अभी शेष है.
इसके अतिरिक्त कॉलेज के अन्य कर्मचारीयों छात्रों एवं ऐसे छात्रों जिनकी छात्रवृत्ति प्राप्त होना इस प्रकरण में प्रश्नगत है जिसके कारण अभी आमना-सामना कराया जाना बाकी है लिहाजा आरोपी को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी हर डिमांड पर दिया जाए. अदालत को बताया गया कि इस मामले में ईडी ने इज़हार हुसैन जाफ़री, अली अब्बास जाफ़री और रवि प्रकाश गुप्ता को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपियो पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक,गरीब व असहाय छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति को हड़प कर घोटाले में शामिल होने का आरोप है.
जाँच में आया था कि कुछ संस्थाओं ने विभिन्न योजना से मिलने वाली पोस्ट मेट्रिकुलेशन छात्रवृत्तियों को कूटरचित कागजात तैयार करके और उनका प्रयोग करके छात्रो का खाता एक ईमेल आईडी पर खोलकर हड़प लिया गया.बताया गया कि आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक वर्ग,एससीएसटी वर्ग के और गरीब छात्रो के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को अन्य अयोग्य छात्रो के नाम पर दिखा कर हड़प लिया है. (Crime News UP)
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