लखनऊ: घर में मां के साथ सो रही नाबालिग रिश्तेदार को दस रुपये का लालच देकर बाग में ले जाने और दुराचार (Rape with minor in Lucknow) करने के आरोपी बसंत को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने बीस साल की क़ैद और पंद्रह हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने तर्क देकर बताया की मामले की रिपोर्ट माल थाने में पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी.
इस रिपोर्ट में कहा गया था की 25 अगस्त 2019 की रात में परिवार सो रहा था. रात क़रीब 3 बजे जब वादी की पत्नी की नींद खुली तो पाया कि पास में सो रही उसकी नाबालिग पुत्री बिस्तर पर नहीं है. कहा गया कि इस पर परिवार के लोग नाबालिग को ढूंढते हुए, पड़ोस के स्कूल से सटे बाग में पहुंचे, तो वहां आरोपी बसंत और उसके पीछे से नाबालिग आती दिखाई पड़ी. नाबालिग ने क़रीब आकर बताया की वादी का चचेरा भतीजा बसंत उसे दस रुपये देने का लालच देकर बाग ले गया और दुराचार किया.
विवाहिता की जहर देकर हत्या के आरोपियों को दस साल की सजा:लखनऊ में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के आरोपी पति किशन, ससुर भुईधर, सास राजरानी व देवर मोहित को अपर सत्र न्यायाधीश सोम प्रभा मिश्रा ने दस वर्ष के कठोर कारावास व छह 6 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.