लखनऊ: नाबालिग से दुराचार करने के बाद शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने व गर्भवती करने के आरोपी अर्जुन कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने स्वयं एसएसपी के माध्यम से महानगर थाने में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि महानगर में रहने वाला आरोपी अर्जुन कश्यप अक्सर पीड़िता से छेड़छाड़ करता रहता था. आरोपी ने उसकी कम उम्र का फायदा उठाकर नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया. अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी पीड़िता से शादी करने की बात करता था. सितंबर 2015 में आरोपी बहलाकर-फुसलाकर कर उसे अपने घर ले गया. जहां पर उसके साथ दुराचार किया. जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने का वादा किया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे.