लखनऊःएमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 अभियुक्तों के विरुद्ध सामूहिक दुराचार व जानमाल की धमकी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने के लिए 10 नवम्बर की तारीख तय की है. कोर्ट ने इस दौरान 8 नवंबर को अभियुक्तों को अपनी लिखित बहस दाखिल करने का भी अवसर दिया है. सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में गायत्री प्रजापति समेत सभी अभियुक्त जेल से अदालत में हाजिर रहे.
गायत्री प्रजापति समेत 7 आरोपियों को कोर्ट 10 नवंबर को सुनाएगी फैसला! - Verdict on Gayatri Prajapati will come on November 10
राजधानी लखनऊ में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 अभियुक्तों के विरुद्ध सामूहिक दुराचार व जानमाल की धमकी के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट इस मामले में 10 नवम्बर को फैसला सुनाएगी.
उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में गैंगरेप, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की अर्जी पर दिया था. पीड़िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था. विवेचना के बाद गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
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18 जुलाई, 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में गायत्री समेत सभी सात अभियुक्तों विकास, आशीष, अशोक, अमरेंद्र, चंद्रपाल व रुपेश्वर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 354 ए(1), 509, 504 व 506 में आरोप तय किया था. साथ ही गायत्री, विकास, आशीष व अशोक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5जी व 6 के तहत भी आरोप तय किया था. बाद में इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दी गई.