लखनऊ :रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या के मामले में शूटर फिरदौस उर्फ शदाब अख्तर को प्रभारी सीजेएम सत्य वीर सिंह (Incharge CJM Satya Veer Singh) ने 17 दिसंबर को जेल से तलब किया है. यह आदेश कोर्ट ने मामले के विवेचक के रिमांड अर्जी पर पारित किया है.
रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर हत्याकांड के शूटर फिरदौस को कोर्ट ने जेल से किया तलब - Court summons shooter Firdaus from jail
रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या के मामले में शूटर फिरदौस उर्फ शदाब अख्तर को प्रभारी सीजेएम सत्य वीर सिंह ने 17 दिसंबर को जेल से तलब किया है. यह आदेश कोर्ट ने मामले के विवेचक के रिमांड अर्जी पर पारित किया है.
फिरदौस गुरुवार को पुलिस को चकमा देकर (dodging the police) गुडंबा थाने के एक पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में देर शाम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता सिंह की अदालत (Court of Judicial Magistrate Ankita Singh) में हाजिर होकर जेल चला गया था. फिरदौस के अदालत में हाजिर होकर जेल जाने की सूचना के बाद शुक्रवार को इंस्पेक्टर कैंट राजकुमार (Inspector Cantt Rajkumar) ने अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि फिरदौस अख्तर उर्फ शादाब अख्तर पुत्र सोहेल अख्तर निवासी ग्राम बरवा बरौली, थाना शिकारपुर जनपद बिछिया, पश्चिम चंपारण, बिहार लखनऊ के थाना कैंट के रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर हत्याकांड में 25 जून 2022 से वांछित चल रहा है.
इंस्पेक्टर राजकुमार (Inspector Rajkumar) ने कोर्ट को बताया कि है अभियुक्त इस मामले में नामजद आरोपी भी है. विवेचक इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि वह ठेकेदार की हत्या के मामले में विवेचना कर रहे हैं तथा आरोपी को रिमांड (remand of the accused) के लिए तलब किया जाना आवश्यक है. विवेचक के अनुरोध पर प्रभारी सीजेएम सत्यवीर सिंह ने अभियुक्त फिरदौस को 17 दिसंबर को जेल से तलब किए जाने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई शनिवार को होगी. हत्याकांड की नामजद एफआईआर ठेकेदार वीरेंद ठाकुर की पत्नी खुशबुन तारा ने दर्ज कराई थी.
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