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मोहसिन रजा को बतौर अभियुक्त बयान के लिए कोर्ट ने किया तलब - मपी-एमएलए कोर्ट की खबरें

लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोहसिन रजा को बतौर अभियुक्त बयान के लिए एक नवंबर को तलब किया है. 32 साल पहले मोहसिन रजा पर एक ट्रक ड्राइवर को मारने-पीटने व जानमाल की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था. 27 जुलाई, 2018 को इस मामले में मोहसिन रजा पर आरोप तय हुए थे.

एमपी-एमएलए कोर्ट
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Published : Oct 29, 2021, 10:08 PM IST

लखनऊ : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 32 साल पुराने एक आपराधिक मामले में साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त करते हुए, मामले में अभियुक्त अरशद उर्फ मोहसिन रजा व अकबर हुसैन को व्यक्तिगत रुप से तलब किया है. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए एक नवंबर को तलब किया है. आपको बता दें, अभियुक्त मोहसिन रजा भाजपा सरकार में मंत्री हैं.


दरअसल, चार अगस्त 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने थाना वजीरगंज में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक वह ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा. इतने में उधर से अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा साईकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए. उसने ट्रक में तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन दोनों अभियुक्तों ने ट्रक के सामने अपनी साईकिल खड़ी कर दी और गाली देने लगे. दोनों ने उसे नीचे उतरने को कहा. नीचे उतरने पर अकबर व अरशद उसे लात-घुसों से मारने लगे. अपने को छुड़ाकर वह भागने लगा, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया. वह किसी तरह जान बचाकर भागा. तब इन दोंनो ने ईंट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा.

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आरोप है कि अभियुक्तों ने उसे जानमाल की धमकी दी और अपनी साईकिल उठाकर चले गए. चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 27 जुलाई, 2018 को इस मामले में मोहसिन रजा पर आरोप तय हुआ था.

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