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पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करने पर स्पष्टीकरण तलब, सुनवाई सात नवंबर को - स्पष्टीकरण तलब

अदालत के आदेश के बावजूद अपने थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज (fir against police officials) करने के बजाए प्रभारी निरीक्षक थाना हुसैनगंज द्वारा मामले में हीलाहवाली करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. प्रभारी निरीक्षक ने अदालत में कहा कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश के विरुद्ध दरोगा तेज कुमार शुक्ला द्वारा रिवीजन दाखिल किया जा रहा है.

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Published : Oct 28, 2022, 11:06 PM IST

लखनऊ. अदालत के आदेश के बावजूद अपने थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज (fir against police officials) करने के बजाए प्रभारी निरीक्षक थाना हुसैनगंज द्वारा मामले में हीलाहवाली करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. प्रभारी निरीक्षक ने अदालत में कहा कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश के विरुद्ध दरोगा तेज कुमार शुक्ला द्वारा रिवीजन दाखिल किया जा रहा है. इस पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने इंस्पेक्टर हुसैनगंज से स्पष्टीकरण तलब करते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि तय की है.

वादी सनी कुमार सिंह की अर्जी पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने गत 30 सितंबर को इंस्पेक्टर हुसैनगंज को निर्देश दिया था कि वह उप निरीक्षक तेज कुमार शुक्ला व अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति 10 दिन के अंदर अदालत में भेजना सुनिश्चित करें. करीब एक महीने तक जब हुसैनगंज पुलिस द्वारा अदालत के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब वादी के अधिवक्ता ने पुनः दूसरी अर्जी अदालत में देकर 30 सितंबर 2022 के आदेश का पालन कराए जाने की मांग की. अदालत ने जब इंस्पेक्टर हुसैनगंज से रिपोर्ट दर्ज न किए जाने का कारण पूछा तब थाने की ओर से बताया गया कि उप निरीक्षक तेज कुमार शुक्ला द्वारा न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया जा रहा है, लिहाजा सुनवाई बढ़ा दी जाए. इस रिपोर्ट को इंस्पेक्टर हुसैनगंज ने अग्रसारित करके अदालत को भेज दिया, जिसके बाद अदालत ने अपने आदेश की अवमानना किए जाने पर इंस्पेक्टर हुसैनगंज को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है.

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पत्रावली के अनुसार शिकायतकर्ता सनी कुमार सिंह को गत 16 मार्च 2022 को छितवापुर चौकी प्रभारी दरोगा तेज कुमार शुक्ला एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना किसी वजह के मारा पीटा तथा उसका मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया, जिसमें 42 सौ रुपए थे. शिकायतकर्ता ने सिविल अस्पताल हजरतगंज में अपनी चोटों का मुआयना कराया, जहां पर डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार घुटने की हड्डी टूटी पाई गई.

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