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अस्पताल में मरीज का ऑक्सीजन मास्क निकालने के मामले में कोर्ट ने पुलिस से तलब की आख्या

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Published : Aug 25, 2021, 10:51 PM IST

राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके डॉक्टरों पर FIR दर्ज कराने के लिए वादी अब्दुल रब ने जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ में याचिका डाली है. प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके स्टाफ पर मरीज का जबरन ऑक्सीजन मास्क निकालने का आरोप है.

जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ
जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ

लखनऊ :राजधानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज से अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है. इस मामले में अलपाईन मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल एंड कैंसर सेंटर के ओन्को सर्जन डॉ. राशिद पर FIR दर्ज कराने के लिए अब्दुर रब ने स्थानीय अदालत में अर्जी दाखिल की है. याची ने अलपाईन मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल एंड कैंसर सेंटर के सुपरवाईजर सत्यवान यादव व महबूब भी FIR दर्ज कराने की मांग की है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने FIR दर्ज करने की मांग वाली इस अर्जी पर थाना विकास नगर से आख्या मांगी है. बता दें, कि कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अब्दुल रब ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) में मुकदमे की अर्जी दाखिल की है. वादी का आरोप है, कि उसने अपने 75 वर्षीय पिता को अलपाईन मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल एंड कैंसर सेंटर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था.

वादी का कहना है कि अस्पताल में 8 लाख रुपये जमा करने के बावजूद अस्पताल की तरफ से और पैसे की मांग की गई थी. वादी अब्दुल रब का आरोप है कि अस्पताल में पैसा जमा न करने पर डॉक्टरों ने उसके पिता का ऑक्सीजन मास्क निकालकर फेंक दिया था. जिसके कारण वादी के पिता की हालत बिगड़ने से मौत हो गई. जिसके बाद वादी के पिता 3 से 4 घंटे तक अस्पताल के बाहर पड़े रहे.

अब्दुल रब का आरोप है कि 16 अप्रैल 2021 को अस्पताल के इस क्रूर और अमानवीय रवैये से उसके पिता की मौत हुई है. इसके अलावा अस्पताल की ओर से उसे जमा की गई रकम की रशीद भी नहीं दी गई. इस मामले में अब्दुल रब ने अस्पताल और उसके डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ में मांग की है. वादी अब्दुल रब की याचिका की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

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