लखनऊ: राजधानी लखऊन में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियंता सौरभ भारद्वाज व एसडीओ वैभव मिश्रा के खिलाफ दाखिल मुकदमें की अर्जी पर थाना महानगर से रिपोर्ट तलब की है. मुकदमा वृद्ध महिला राजकुमारी सिंह ने दाखिल किया है. महिला ने अपनी अर्जी में इनके अलावा एक अन्य राजेश कुमार को भी विपक्षी पक्षकार बनाया है.
कोर्ट ने तलब की महानगर थाने से रिपोर्ट - लखनऊ में कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट
लखनऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिशासी अभियंता सौरभ भारद्वाज व एसडीओ वैभव मिश्रा के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी पर थाना महानगर से रिपोर्ट तलब की है. मुकदमा वृद्ध महिला राजकुमारी सिंह ने दाखिल किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
वादी बुजुर्ग महिला का आरोप है कि राजेश कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के बिजली अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके मकान पर अपना बिजली कनेक्शन ले लिया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राजेश कुमार उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें उक्त अधिकारी उसकी मदद कर रहे हैं.
महिला के मुकदमें की अर्जी में आगे कहा गया है कि शिकायत के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लिहाजा विपक्षी पक्षकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.