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नौ साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास - 30 हजार रुपये जुर्माना

राजधानी लखनऊ में नौ साल की बच्ची से दुराचार करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ.

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Published : Feb 15, 2021, 8:28 PM IST

लखनऊ : नौ साल की बच्ची से दुराचार करने के आरोपी को विशेष कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने दोषसिद्ध करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात अभियुक्त मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डू हलवाई को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दुराचारी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

2013 का है मामला

सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक, 28 अगस्त, 2013 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना वजीरगंज में दर्ज कराई थी. कक्षा चार में पढ़ने वाली पीड़िता अपनी सहेली के घर किताब लेने गई थी. किताब लेकर वापस लौटते समय सहेली का मकान मालिक गुड्डू हलवाई उसे सीढ़ी पर पकड़ लिया और बाथरूम में ले गया. उसके साथ अश्लील हकरत की. साथ ही उसे 20 रुपये देकर कहा कि किसी को मत बताना.

जान से मारने की दी धमकी

बच्ची को अभियुक्त ने बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद पीड़िता सहमी-सहमी रहने लगी. पूछने पर उसने अपनी मां को सारी बात बताई. इस पर मां व उसके भाई ने अभियुक्त से पूछताछ की तो धमकाते हुए उसने चाकू निकाल लिया. हाथापाई में चाकू उसके हाथ में लग गई. फिर उसे पकड़कर थाने ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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