लखनऊ: दूसरे की पत्नी से प्रेम सम्बंध बनाकर अपने साथ रखने और इस दौरान लाठी डंडे से पीट-पीट कर उसकी हत्या करने के आरोपी धर्मेंद्र यादव को अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले की एफआईआर मृतका के पति ने दर्ज कराई थी.
अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी पलटू ने 30 मार्च 2017 को थाना गोसाईगंज में दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा था कि उसकी पत्नी सुनीता रावत ने उसे घर से निकाल दिया था तथा अभियुक्त धर्मेंद्र यादव निवासी ग्राम अहिरान ढकवा गोसाईगंज को अपने साथ रख लिया था. कहा गया कि इसके बाद धर्मेंद्र और सुनीता दोनों पति-पत्नी की भांति रहने लगे थे. रिपोर्ट में कहा गया कि 30 मार्च को वादी को जानकारी मिली कि धर्मेंद्र ने उसकी पत्नी को मार डाला है. इसके बाद जब वादी अपने घर गया तो उसकी पुत्री रोशनी ने बताया कि रात में धर्मेंद्र ने उसकी मां को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी. उसे और भाई दीपू को भी लाठी डंडों से मारा.
बैंकों से करोड़ों हड़पने के आरोपी को सजा
कूटरचित दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी करके विभिन्न बैंक से करोड़ों रुपये हड़पने और काले धन को सफ़ेद करने में सहयोग करने के मुख्य आरोपी अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ रिषी सक्सेना को ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने तीन साल की क़ैद एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.