मुजफ्फरनगर:मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र शाहपुर के गांव शिलाजुडडी निवासी देवेंद्र उर्फ कालू की गोलियां बरसा कर हत्या (Muzaffarnagar Murder Case) करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया. गुरुवार को अदालत ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. चारों अभियुक्तों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मुजफ्फरनगर में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आपको बता दें कि 24 अगस्त 2009 को वादी नरेन्द्र पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम पहाडपुर थाना मवाना मेरठ ने थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर दी थी. इसमें बताया था गया कि उदयवीर पुत्र कतार सिंह, आन्नद पुत्र कतार सिंह, अशोक पुत्र निरंजन, देशपाल पुत्र निरंजन निवासीगण शिलाजुडडी थाना शाहपुर ने उसके भाई देवेन्द्र कालू की जमीनी रंजिश और मुकदमेबाजी के चलते गोलियां बरसा कर हत्या कर दी थी.
इस मामले में तहरीर के आधार पर मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. मुजफ्फरनगर में हत्या का मामला सुर्खियों में आते ही थाना रतनपुरी पुलिस ने अभियुक्त आनन्द को 30 अगस्त 2009 और देशपाल को 12 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. अभियुक्त उदयवीर और अशोक ने 30 अगस्त 2009 व 19 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में आत्मसर्मपण किया था. थाना रतनपुरी पुलिस ने 8 नवंबर 2009 को इस केस में चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.
इस मामले में एडीजीसी अमित त्यागी ने पैरवी की. मुजफ्फरनगर में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट (Special Gangster Court in Muzaffarnagar) ने गुरुवार को आरोपी उदयवीर, आनन्द, अशोक और देशपाल को आजीवन कारावास की सज़ सुनाई. इसके अलावा चारों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा (Life imprisonment to 4 accused in Muzaffarnagar) भी सुनाई गई.
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