लखनऊ : एनआईए/एटीएस के विशेष जज योगेन्द्र राम गुप्ता ने भारत में अवैध रुप से रहने के मामले में एक बांग्लादेशी को 5 साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त अब्दुला उर्फ अब्दुला अल मामुन उर्फ अब्दुल्लाह को पांच साल की कारावास का साथ, कोर्ट ने 22 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा की अवधि पूरी होने के बाद यदि अभियुक्त किसी दूसरे मामले में वांछित न हो, तो इसे नियमानुसार बांग्लादेश के दूतावास के जरिए उसके देश भेज दिया जाए.
विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक अभियुक्त बांग्लादेश के जिला मैमन सिंह के ग्राम हुसैनपुर का मूल निवासी है. वह वर्ष 2011 से अवैध रुप से देवबंद के थाना अम्बेहटा शेख में रह रहा था. आरोप है कि अभियुक्त प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अन्सारुल्ला बांग्ला टीम से भी जुड़ा था. अभियुक्त के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड, पैनकार्ड व सिम आदि बरामद हुआ था.