लखनऊ:हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद पत्रकार सिद्दीक कप्पन की ओर से दाखिल जमानतों का सत्यापन हो गया है. जिसके उपरांत ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने आरोपी को जेल से रिहा किए जाने के बाबत उसका रिहाई आदेश जेल भेजे जाने का आदेश दिया है. गुरुवार को सिद्दीक कप्पन की रिहाई सम्भव है.
सिद्दीक कप्पन को गत 23 दिसंबर को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से सशर्त जमानत मंजूर की गई थी. जिसके उपरांत पी.एम.एल.ए. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने कप्पन को एक-एक लाख रुपए की दो जमानते एवं इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. विशेष अदालत के आदेश उपरांत संदीप कप्पन की ओर से गत 9 जनवरी को जमानतें अदालत में दाखिल की गई थी, जिसके बाद अदालत ने उनका सत्यापन कराए जाने का आदेश दिया था. बुधवार को जमानतदारों और उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन होने के उपरांत आरोपी को रिहा करने का आदेश जिला जेल भेज दिया गया है.