लखनऊ: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने अजीत सिंह हत्याकांड मामले में निरुद्ध अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर को तीन दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. अभियुक्त की कस्टडी रिमांड की यह अवधि 13 फरवरी की सुबह 11 बजे से शुरू होगी. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक व थाना विभुति खंड के प्रभारी चंद्रशेखर सिंह की अर्जी पर दिया है.
अजीत सिंह हत्याकांड: गिरधारी की 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर - court send girdhari in police remand
राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र के कठौता चौराहे के पास 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या हुई थी. इस मामले में आरोपी गिरधारी की तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है. 13 फरवरी सुबह 11 बजे से 16 फरवरी सुबह 11 बजे तक रिमांड की मंजूरी दी गई है.
विवेचक का कहना था कि अभियुक्त से घटना में इस्तेमाल पिस्टल, स्कूटी व मोबाइल की बरामदगी करानी है. इस घटना के लिए धन मुहैया कराने वालों का नाम, पता व उनके खातों का विवरण भी प्राप्त करना है. अभियुक्त से घटना के बाद छिपने की जगह आदि की जानकारी भी करनी है. लिहाजा इसका 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए.
हालांकि कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड अवधि को पर्याप्त माना. उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की 6 जनवरी को राजधानी के कठौता चौराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अजीत को 22 गोलियां मारी गईं थी. अजीत सिंह आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में गवाह भी था. उसके साथी मोहर सिंह ने आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह, गिरधारी और अखंड सिंह समेत अन्य के खिलाफ साजिश के तहत हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है.