लखनऊ: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए गिट्टी ढो रहे ट्रकों से वसूली करने एवं प्रतिमाह दो लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी महोबा के पूर्व पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज कर दी है.
जमानत के विरोध में सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीपी पांडेय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नितेश कुमार ने 10 सितंबर 2020 को थाना कोतवाली नगर महोबा में दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके ट्रक इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेस में गिट्टी ढोने का काम कर रही हैं तथा गाड़ियों के पेपर सही होने पर भी थानाध्यक्ष खारेला एवं थानाध्यक्ष चरखारी के अलावा चौकियों पर गाड़ी रोक कर पैसों की मांग की जाती है और पैसे ना देने पर गाड़ी एवं ड्राइवर को बंद कर कर दिया जाता है तथा ड्राइवर को जेल भी भेज दिया जाता है.