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अंसार गजवातुल के आतंकी की जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोपों में गिरफ्तार किए गए अंसार गजवातुल के आतंकी की जमानत अर्जी (Ansar Gazwatul terrorist bail application) खारिज कर दी है.

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Published : Oct 14, 2022, 10:29 PM IST

लखनऊ:अल कायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के आतंकी तौहीद अहमद शाह की जमानत अर्जी (Tauheed Ahmed Shah bail application) को एनआईए के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने खारिज कर दिया है. इस आंतकी को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार और विस्फोटक एकत्र करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

कोर्ट में एनआईए की ओर से बताया गया कि आरोपी तौहीद अहमद शाह को श्रीनगर से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था. आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. एनआईए के वकील एमके सिंह ने कोर्ट में बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 11 जुलाई को एटीएस ने गोमती नगर थाने में दर्ज कराई थी. बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया. तब एनआईए ने इस मामले में 29 जुलाई 2021 को दूसरी रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू की.

चार्जशीट में पता चला कि जम्मू कश्मीर स्थित अलकायदा के आतंकियो ने आरोपी मिनहाज को ऑन लाइन संपर्क किया और आरोपी मिनहाज ने आतंकियों के साथ साजिश में शामिल होकर अल कायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के लिए आतंकी गतिविधियों के लिए सदस्यों की भर्ती की. कहा गया कि मिनहाज ने मुशीरुद्दीन को प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भर्ती किया. बताया गया कि मिनहाज और मुशीर ने धमाके करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार, बम एकत्र किए, इसमें तौहीद भी शामिल था.

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