लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने नमक घोटाला मामले में निरुद्ध अभियुक्त आशीष राय की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. इस मामले की एफआईआर 11 अगस्त 2020 को नीलम नरेंद्र भाई पटेल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील प्रभा वैश्य ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त पर नमक सप्लाई का ठेका दिलाने के एवज में नीलम भाई पटेल से छह करोड़ छह लाख रुपये की ठगी का आरोप है. अभियुक्त ने उक्त अपराध इस मामले के अन्य अभियुक्तों की मिलीभगत से अंजाम दिया. अभियुक्त खुद को खाद्य व रसद विभाग का संयुक्त सचिव बताकर पीड़ित से मिलता था.
बचाव पक्ष की दलीलों को नकारा