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फरार अभियुक्त के जमानतदारों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, कोर्ट ने कहा सम्पत्तियों की बिक्री कर जमानत की धनराशि वसूल करें

जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ ने फरार अभियुक्त के जमानतदारों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सम्पत्तियों की बिक्री कर जमानत की धनराशि वसूल की जाए.

फरार अभियुक्त के जमानतदारों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
फरार अभियुक्त के जमानतदारों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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Published : Oct 28, 2021, 10:20 PM IST

लखनऊः जिस अभियुक्त की जमानत ली, उसका फरार हो जाना जमानतदारों के लिए खासा महंगा पड़ रहा है. गुरुवार को कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में बहुत ही सख्त आदेश पारित किया है. विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने जानलेवा हमले के एक मामले में फरार चल रहे मुल्जिम शब्बू के जमानतदारों की सम्पत्ति कुर्क कर उसे बेचकर जमानत की धनराशि कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए हैं. वहीं इसी संबंध में पूर्व में दिए आदेश का अनुपालन न करने पर रामपुर के डीएम को नोटिस भी जारी किया है.

कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि अदालत के जमानतदारों की सम्पत्ति कुर्क करने के पूर्व के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है. कोर्ट ने 20 नवंबर तक स्पष्ट करने को कहा है. जवाब न आने पर कोर्ट ने कहा है कि डीएम के खिलाफ विधि के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही दोबारा आदेश पारित करते हुए जमानतदारों की संपत्ति कुर्क कर बेचने और बिक्री के पैसे को जमा करना सुनिश्चित कराने को कहा है.

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सरकारी वकील अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक थाना माल से संबधित इस मामले में मुल्जिम शब्बू की जमानत मंजूर होने के बाद ख्वाजा अहमद और इकरार ने 50-50 हजार की दो जमानते दाखिल की थी. लेकिन विचारण के दौरान से मुल्जिम शब्बू फरार चल रहा है. कोर्ट ने अन्य कानूनी कार्रवाई के पश्चात जमानतदारों की सम्पति कुर्क करने और उसकी बिक्री से 50-50 हजार की जमानत धनराशि वसूल कर जमा कराने का आदेश जिलाधिकारी को दिया था.

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