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पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का मामला, कोर्ट ने दी दोषी पति को बीस साल की सजा - दोषी पति कमल किशोर यादव उर्फ कमलू

लखनऊ में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी पति को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने इस वारदात को अंजाम दिया था.

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दोषी पति को बीस साल की सजा

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Published : Jun 27, 2022, 9:58 PM IST

लखनऊः दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है. दोषी पति कमल किशोर यादव उर्फ कमलू को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कल्पना ने 20 साल की सजा दी है. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दहेज की मांग पूरी न होने पर उसने पत्नी की हत्या कर दी थी.

कोर्ट के सामने तर्क देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडेय का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट मृतक सविता के पिता रघुवीर प्रसाद द्वारा 27 दिसंबर 2012 को थाना मलिहाबाद में दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के 4 साल पहले उसने माधवपुर के रहने वाले कमल किशोर यादव के साथ अपनी लड़की की धूमधाम से शादी की थी. परंतु लड़की के पति एवं ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे. वो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे.

इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उसने ससुराल वालों के आचरण एवं दबाव को देखते हुए एक बार 2 लाख रुपये देकर मामले को शांत कराया था. अभियोजन की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि 2 लाख रुपये देने के बावजूद ससुराल वालों ने सविता की गोली मारकर हत्या कर दी. अदालत के सामने बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है और उसके साथ नरम रुख अपनाया जाये.

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अदालत ने अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे 20 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है.

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