लखनऊः दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है. दोषी पति कमल किशोर यादव उर्फ कमलू को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कल्पना ने 20 साल की सजा दी है. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दहेज की मांग पूरी न होने पर उसने पत्नी की हत्या कर दी थी.
कोर्ट के सामने तर्क देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडेय का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट मृतक सविता के पिता रघुवीर प्रसाद द्वारा 27 दिसंबर 2012 को थाना मलिहाबाद में दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के 4 साल पहले उसने माधवपुर के रहने वाले कमल किशोर यादव के साथ अपनी लड़की की धूमधाम से शादी की थी. परंतु लड़की के पति एवं ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे. वो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे.