लखनऊःअरबों रुपये के स्मारक घोटाला मामला में कर्न्सोर्टियम प्रमुख अशोक कुमार सिंह द्वितीय की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज विनय कुमार सिंह ने याचिका खारिज की है. कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर बताया है.
इस मामले की एफआईआर 1 जनवरी 2014 को सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक राम नरेश सिंह राठौर ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक वर्ष 2007 से 2011 के दौरान लखनऊ और नोएडा में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थरों की खरीद में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ था.
उल्लेखनीय है कि अरबों के स्मारक घोटाला मामले में कुछ ही दिनों पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की याचिका पर चार सप्ताह में विवेचना पूर्ण करने का आदेश दिया था. जिसके बाद अब तक इस मामले में 72 मुल्जिमों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 120 बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) में दाखिल आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. जबकि शेष अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी प्रचलित है.