लखनऊ:जिला व सत्र अदालत ने मतदान अधिकारी से मारपीट करने के मामले में अभियुक्त राजबब्बर के दोषसिद्धि के निर्णय को निलंबित करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ दाखिल राजबब्बर की अपील पर अंतिम सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तिथि नियत की है. सोमवार को सत्र अदालत ने अपील के निस्तारण तक दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया. विगत 7 जुलाई को एमपी/एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में राजबब्बर को आईपीसी की धारा 143, 332, 353 व 323 में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा के साथ 6500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया था. हालांकि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक राजबब्बर को उसी दिन अंतरिम जमानत मिल गई थी.
इसे पढ़ें- राज बब्बर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा, ये था मामला