लखनऊ: विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने अवैध वसूली का कारोबार करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्ता पूजा शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसके अपराध को गंभीर करार दिया है.अभियुक्ता पर आरोप है कि उसने दवा मंगाने के बहाने पहले वादी को घर बुलाया फिर मारपीट करवा के ब्लैकमेल कर रही थी.
सरकारी वकील मनीष रावत के मुताबिक इस मामले की एफआईआर उदय प्रताप सिंह ने थाना गाजीपुर में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उदय प्रताप की दवा की दुकान है. पूजा उसके मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाती थी. उसने एक दिन फोन कर दवा घर पर ही पहुंचाने को कहा, वादी दवा लेकर उसके घर गया, जहां पूजा ने उसे घर के अंदर बुला लिया. आरोप है कि इतने में घर में एक आदमी आया और उसने वादी से कहा कि तुम्हारी घर में आने की हिम्मत कैसे हुई. इसके बाद उसे मारने पीटने लगा. साथ ही उसका टी-शर्ट फाड़कर वीडियो बनाने लगा. आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद वादी से 50 हजार रुपये तुरंत देने को पूजा ने कहा व 10 लाख रुपये का चेक भी मांगा. बीते 19 फरवरी से अभियुक्ता इस मामले में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है.
पत्नी की हत्या के आरोपी को जमानत नहीं
लखनऊ में दहेज की मांग पूरी ना होने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति सत्येन्द्र मिश्रा की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता हरीश कुमार पांडे ने 3 नवंबर 2022 को आरोपी पति सत्येंद्र मिश्रा के खिलाफ बख्शी का तालाब थाने में दर्ज कराई थी.