लखनऊ: मकान के बंटवारे को लेकर कुदाल से भाई की हत्या करने के आरोपी दो सगे भाइयों रामगोपाल यादव और अजय पाल यादव को दोषी ठहराते हुए, सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने दलील दी कि इस मामले की रिपोर्ट 15 अगस्त 2014 को मृतक की पत्नी सुनीता देवी द्वारा थाना इटौंजा में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना के दिन वह सुबह करीब साढ़े पांच बजे बाहर से शौच करके बाथरूम में लौटा तो देखा कि उसके पति विदेश पाल यादव घर के अंदर चारपाई पर सो रहे थे.
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अचानक उसने अपने पति के चिल्लाने की आवाज सुनई और उनके चारपाई की तरफ भाग कर गई तो देखा कि चारपाई पर सो रहे उसके पति को जान से मारने की नियत से जेठ रामगोपाल यादव कुदाल से सिर पर कई वार कर रहे हैं. देवर अजय पाल यादव उसके पति के पैर पकड़कर चारपाई पर दबाए हुए हैं. इसी बीच चीख पुकार पर जेठ और देवर कुदाल लेकर भाग गए. कहा गया कि घायल विदेश पाल यादव को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. विवेचना के दौरान पुलिस ने राम गोपाल यादव की निशानदेही पर खून लगी हुई कुदाल भी बरामद की थी.
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