लखनऊ : कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ इंदिरानगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई से कराने के राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध वादी डेविड मारियो डेनिस की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. न्यायालय ने कहा है कि वह अपना आदेश 13 फरवरी को सुनाएगी. गुरुवार को न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ के समक्ष वादी डेविड मारियो डेनिस की याचिका पर बहस हुई. याचिका का एडिश्नल सॉलिसीटर जनरल एसबी पांडेय द्वारा विरोध किया गया. न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 9 जनवरी को वादी ने अपनी याचिका सीबीआई जांच सम्बन्धी नोटिफिकेशन संलग्न न होने के कारण बेहतर याचिका दाखिल करने की अनुमति के साथ वापस ले ली थी. वर्तमान याचिका में भी वादी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के फैसले को चुनौती दी है. कहा गया है कि एसटीएफ ने मामले की जांच लगभग पूरी कर ली थी व चार्ज शीट दाखिल करने वाली थी, लेकिन अचानक से जांच सीबीआई को दे कर मामले के अभियुक्तों प्रोफेसर विनय पाठक व उसके सहयोगी अजय मिश्रा के मदद का प्रयास किया जा रहा है. बहस के दौरान यह भी दलील दी गई कि जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.