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Published : Jan 17, 2020, 11:53 AM IST

Updated : Jan 17, 2020, 1:13 PM IST

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रेप मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं

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रेप मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर.

11:47 January 17

उन्नाव रेप कांड के दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने सेंगर को निर्देश दिया है कि वो दो महीने के अंदर 25 लाख रुपये मुआवजे की रकम जमा करें. इस 25 लाख में से 10 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने सेंगर को निर्देश दिया है कि वो दो महीने के अंदर 25 लाख रुपये मुआवजे की रकम जमा करें. इस 25 लाख में से 10 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

बता दें कि उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पिछले महीने तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने अपने फैसले में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पच्चीस लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था. साथ ही  कोर्ट ने मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया था. डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय ही उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का इलाज किया था. साल 2017 में उन्नाव गैंगरेप कांड का मामला सामने आने के बाद जब पीड़िता के पिता को मारपीट के बाद जिला अस्पताल लाया गया था तब डॉक्टर प्रशांत ही इमरजेंसी में थे.

Last Updated : Jan 17, 2020, 1:13 PM IST

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